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उत्तराखंड़ में 19 महीने बाद उज्ज्वला योजना फिर से शुरू, आवेदन के लिए नियम-शर्तें

dainik khabar

केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे पात्र उपभोक्ताओं के लिए उज्ज्वला योजना की साइट खोल दी है। जिन उपभोक्ताओं के पास गैस सिलिंडर के कनेक्शन नहीं है। वह योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन योजना में सभी नियम शर्तों को विशेष ध्यान रखना होगा। वर्तमान में देहरादून जिले में 54 हजार परिवार उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं।

सरकार ने 19 माह बाद खोली उज्ज्वला योजना के पात्रों के लिए साइट

उज्जवला योजना की आवेदन की साइट मार्च 2024 में बंद कर दी गई थी। 19 माह बाद उज्ज्वला की साइट को खोला गया है। जो पात्र उज्ज्वला की पात्रता में शामिल होना चाहिते हैं। वह सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) से उज्ज्वला की साइट पर आवेदन कर सकते हैं। पात्र को समय पर सभी दस्तावेज पूरे करने होंगे।

आवेदन करते समय पात्रों को नियम-शर्तों का रखना होगा विशेष ध्यान

डीएसओ केके अग्रवाल ने बताया गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले उपभोक्ता योजना का लाभ ले सकते हैं। पात्र को योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए नियम-शर्त भी लागू किए गए हैं।

ये हैं पात्रता की शर्त

  • पात्रता में शामिल होने के लिए उपभोक्ता की परिवार की मासिक आय 10 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।
  • इसके अलावा परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए।
  • परिवार के जिस सदस्य का किसान क्रेडिट कार्ड बना है। उसकी लिमिट 50 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • सिंचित भूमि ढाई एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • जिन लोगों ने सरकार ने मकान उपलब्ध कराए हैं। उनके पास 30 मीटर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • परिवार के किसी भी सदस्य के पास कोई भी वाहन नहीं होना चाहिए।

केके अग्रवाल ने बताया जांच में नियम- शर्तों के विपरीत दस्तावेज मिलने पर उज्ज्वला की पात्रता में शामिल नहीं किया जाएगा। गलत तरीके से लाभ लेने एवं पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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